मुख्यमंत्री ने बदायूं कोषागार में शिथिलता के आरोप में 13 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिये

लखनऊ, 24 जनवरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर निरंतर कार्य कर रही है। शुक्रवार को इस दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने बदायूं कोषागार में स्टाम्प मैनुअल का अनुपालन न करने एवं कार्य में शिथिलता के आरोप में 13 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, किसानों को बीमा क्लेम देने में आनाकानी करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बदायूं कोषागार में कार्यरत 3 वरिष्ठ कोषाधिकारियों को 5 करोड़ रुपए के गबन के आरोप में निलंबित कर जांच के आदेश दिए गए हैं। उक्त प्रकरण में ही तहसीलदार स्तर के 10 अधिकारियों को भी निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम न दिए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री सर्वहित किसान बीमा योजना का क्लेम देने में बीमा कंपनी की शिकायत को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए बीमा कंपनी के विरुद्ध जांच के आदेश दिए हैं। बाराबंकी में बड़ी संख्या में किसानों को बीमा क्लेम देने में आनाकानी की शिकायतें आ रही थीं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह आदेश जारी किया है।


*मुख्ममंत्री ने विकास कार्यों के लिए धनराशि जारी करने के आदेश दिए*


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कासगंज के अलीपुर बड़वारा एवं सहसवान (बदायूं) के मध्य गंगा नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य निर्माण के लिए 174.97 करोड़ रुपए जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके निर्माण से क्षेत्रीय जनता को आवगमन में सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही जनपद बस्ती कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य के लिए प्रायोजना की सम्पूर्ण पुनरीक्षित लागत 16 करोड़ रुपए पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए 6.56 करोड़ रुपए अवमुक्त करने के आदेश दिए हैं।