निर्भया के दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति ने की खारिज

 नई दिल्ली:  निर्भया केस मैं मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है. इससे पहले गृह मंत्रालय ने यह या‍चिका राष्ट्रपति को भेजी थी. राष्ट्रपति भवन ने इस फैसले की जानकारी गृह मंत्रालय को भेज दी है.


सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह पहले ही साफ कर दिया गया था कि राष्ट्रपति दया याचिका पर फैसला लेने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे. बता दें गुरुवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुकेश की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश गृहमंत्रालय को भेजी थी. 


हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी मुकेश की याचिका
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया था. इस मामले में मुकेश ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के डेथ वारंट को खारिज करने की मांग की थी. न्यायाधीश मनमोहन और संगीता ढींगरा सहगल की अध्यक्षता वाली अदालत की एक खंडपीठ ने याचिकाकर्ता मुकेश के वकील से ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और ट्रायल कोर्ट को सात जनवरी के आदेश के बाद हाल ही में हुए नए घटनाक्रम से अवगत कराने को कहा. पीठ ने कहा, 'दया याचिका लंबित होने के बारे में ट्रायल कोर्ट को बताएं.' मुकेश की ओर से पेश वकील रेबेका जॉन और वृंदा ग्रोवर ने कहा कि वे बहुत जल्द पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.


क्यूरेटिव याचिका भी हो चुकी है खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 जनवरी) को निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषियों विनय कुमार और मुकेश द्वारा दायर की गई क्यूरेटिव याचिकाओं को खारिज कर दिया था.  इन दोषियों ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा पर सवाल उठाते हुए याचिकाएं दायर की थी. ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा को बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था.