अब घर बैठे ‘वर्चुअल कोर्ट’ से भरें ऑनलाइन चालान का जुर्माना, नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर

 लखनऊ। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस, परिवहन प्रवर्तन दस्ते की ओर से किए जाने वाले ऑफ़लाइन अंक का कठिनाइयों भरना अब बेहद आसान होने जा रहा है।) वाहन मालिकों को इसके लिए यातायात, परिवहन विभाग और कोर्ट के चक्कर में आवेदन नहीं करना पड़ेगा।


अब 'समूह न्यायालय' प्याज तय करके घर बैठे बता देगा कि कितनी राशि जमा करनी होगी। वाहन मालिक को उसके मोबाइल पर जुर्माने की राशि और इसे जमा करने को ट्रेजरी के एप का नंबर भी भेज दिया जाएगा।

इससे परेशान भरने के बाद वाहन मालिक खुद रसीद प्रिंट कर सकेगा। इसे ट्रैफ़िक पुलिस या संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से दूर दस्तावेज़ जारी कर सकेगा। इस सुविधा का उद्घाटन जल्द ही लखनऊ और प्रयागराज में होने जा रहा है।