CAA: बिना सूचना दिए SC जाने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जताई कड़ी आपत्ति, केरल सरकार से मांगी रिपोर्ट

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने पिछले दिनों संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. इसकी सूचना एलडीएफ सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को कथित तौर पर नहीं दी. अब इसी को लेकर राज्यपाल ने केरल सरकार से रिपोर्ट मांगी है. राज भवन के एक शीर्ष सूत्र ने आज कहा, “राज्यपाल कार्यालय ने सीएए के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख करने के सरकार के कदम के बारे में उन्हें सूचित नहीं करने को लेकर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है.”


माकपा नीत लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार ने इस कानून के खिलाफ 13 जनवरी को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अनुरोध किया था कि यह घोषित किया जाए कि यह संविधान के अनुरूप नहीं है.


आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर हमला बोलते हुए इससे पहले कहा था कि सार्वजनिक कार्य और सरकार के कामकाज को 'किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल की मर्जी' के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता और हर किसी को नियम का पालना करना चाहिए.


केरल सीएए के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाला और नये कानून को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाला पहला राज्य है. राज्यपाल ने पिछले दिनों कहा था कि कामकाज के नियम की धारा 34(2) की उपधारा 5 के तहत प्रदेश सरकार को राज्य एवं केंद्र के रिश्तों को प्रभावित करने वालों की जानकारी राज्यपाल को देनी चाहिए.


हालांकि, राज्य इस बात पर कायम है कि उसने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया और राज्यपाल कार्यालय की शक्ति को चुनौती देने के लिए जानबूझ कर कोई प्रयास नहीं किए गए. कानून मंत्री ए के बालन ने शनिवार को कहा कि सरकार खान द्वारा उठाए गए सभी संशयों को दूर करेगी.